Bank Locker Rule – आजकल हर कोई चाहता है कि उसकी कीमती चीजें पूरी तरह सुरक्षित रहें, और इसके लिए बैंक लॉकर सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। बैंक अपने ग्राहकों को लॉकर की सुविधा देते हैं ताकि वे अपने गहने, दस्तावेज़ और अन्य जरूरी सामान सुरक्षित रख सकें। लॉकर से चोरी, आग, बाढ़ जैसी घटनाओं से बचाव होता है, लेकिन इसके बावजूद भी लोगों के मन में कई सवाल रहते हैं। खासकर ये कि क्या बैंक लॉकर में कैश यानी नकद रख सकते हैं और अगर लॉकर से सामान चोरी हो जाए तो मुआवजा मिलेगा या नहीं?
क्या कहती है RBI की गाइडलाइन?
भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लॉकर को लेकर कुछ सख्त और साफ नियम बनाए हैं। इन नियमों का मकसद है कि ग्राहक और बैंक दोनों अपनी जिम्मेदारियों को समझें और कोई भी लॉकर का दुरुपयोग न कर सके। RBI की ये गाइडलाइन यह तय करती है कि लॉकर में क्या रखा जा सकता है और क्या नहीं। इसके अलावा अगर बैंक की लापरवाही के कारण किसी ग्राहक को नुकसान होता है तो मुआवजे की भी पूरी व्यवस्था है। ये नियम सरकारी और प्राइवेट दोनों ही बैंकों पर लागू होते हैं।
क्या लॉकर में नकद रखना सही है?
अगर आप सोचते हैं कि लॉकर में कैश रखना सेफ है, तो आपको बता दें कि RBI के नियमों के मुताबिक ऐसा करना गलत है। लॉकर में नकद पैसा रखना मना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश में एक मामला सामने आया जिसमें एक शख्स ने अपने लॉकर में 5 लाख रुपए रख दिए। कुछ महीनों बाद जब उसने लॉकर खोला, तो देखा कि दीमक ने पूरे पैसे चबा लिए थे। जब उस व्यक्ति ने बैंक से मुआवजा मांगा, तो बैंक ने नियमों का हवाला देते हुए हाथ खड़े कर दिए। इसका मतलब साफ है कि नकदी रखना न सिर्फ नियम के खिलाफ है, बल्कि जोखिम भरा भी।
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किन चीजों को रखना मना है?
RBI की गाइडलाइन बहुत स्पष्ट है – नकदी के अलावा लॉकर में कोई भी गैरकानूनी या खतरनाक चीज नहीं रख सकते। जैसे हथियार, ड्रग्स, जहर, विस्फोटक या रेडियोएक्टिव सामान। इसके अलावा खाने-पीने की चीजें जैसे फल, सब्जी, दूध, मिठाई आदि भी लॉकर में रखना मना है। इन चीजों से बदबू, संक्रमण या अन्य नुकसान हो सकता है। अगर कोई ग्राहक इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उस पर किसी तरह का मुआवजा नहीं बनता और नुकसान की पूरी जिम्मेदारी उसकी खुद की होती है।
क्या रख सकते हैं लॉकर में?
अब सवाल आता है कि लॉकर में क्या-क्या रख सकते हैं? तो जवाब है – वो चीजें जो कीमती और जरूरी हैं। जैसे सोने-चांदी के गहने, हीरे और कीमती धातुएं। प्रॉपर्टी के पेपर्स जैसे जमीन-जायदाद की रजिस्ट्री, मकान के कागजात, इंश्योरेंस पॉलिसी, बांड, शेयर्स और निवेश से जुड़े डॉक्यूमेंट्स। इसके अलावा पासपोर्ट, वीजा, डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स, जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र, शादी का सर्टिफिकेट जैसी चीजें भी लॉकर में सुरक्षित रखी जा सकती हैं। ये वो चीजें हैं जिनका डुप्लीकेट बनवाना मुश्किल होता है, इसलिए इन्हें सुरक्षित रखना जरूरी है।
मुआवजा कितना मिलेगा?
अगर बैंक की गलती या लापरवाही से आपके लॉकर का सामान चोरी हो जाता है या कोई नुकसान होता है, तो RBI के नियमों के अनुसार बैंक को मुआवजा देना होगा। यह मुआवजा लॉकर के सालाना किराए के 100 गुना तक हो सकता है। मतलब अगर आपका लॉकर 1000 रुपये सालाना का है, तो आपको अधिकतम 1 लाख रुपये तक मुआवजा मिल सकता है। लेकिन ये तभी मिलेगा जब ये साबित हो जाए कि गलती बैंक की थी। अगर ग्राहक ने खुद नियम तोड़ा हो या कोई प्राकृतिक आपदा हुई हो, तो बैंक कोई मुआवजा नहीं देगा।
सावधानी रखें, लॉकर का सही इस्तेमाल करें
बैंक लॉकर एक बेहतरीन सुविधा है लेकिन इसका सही इस्तेमाल बहुत जरूरी है। जब भी आप लॉकर का इस्तेमाल करें, उसमें रखी गई चीजों की एक लिस्ट बना लें और उनकी तस्वीरें भी सुरक्षित रखें। लॉकर की चाबी किसी और को न दें और समय-समय पर लॉकर खोलकर चेक करते रहें कि सब कुछ ठीक है या नहीं। लॉकर से जुड़ी शर्तें ध्यान से पढ़ें और कोई भी संदेह हो तो बैंक से सलाह लें। साथ ही, किराया समय पर जमा करें ताकि कोई परेशानी न हो।
अगर आप बैंक लॉकर का सही तरीके से उपयोग करेंगे, तो यह आपकी कीमती चीजों की सुरक्षा के लिए बेहद फायदेमंद हो सकता है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप RBI के नियमों को समझें और उनका पालन करें। नकद पैसा या प्रतिबंधित सामान लॉकर में रखने से बचें। नियमों के अनुसार चलेंगे तो न सिर्फ आपकी चीजें सुरक्षित रहेंगी बल्कि किसी भी नुकसान की स्थिति में आपको मुआवजा भी मिल सकता है।
Disclaimer
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यह लेख केवल सामान्य जानकारी के उद्देश्य से लिखा गया है। लॉकर से जुड़े नियम समय-समय पर बदल सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने बैंक या भारतीय रिजर्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से जानकारी लें।